
झारखण्ड स्टेट ब्यूरो : रामकृष्ण मेहता की रिपोर्ट,
घर-घर सत्यापन कर ‘एक परिवार–एक मतदान केंद्र’ के अनुरूप मतदाता सूची को सुव्यवस्थित करना सुनिश्चित करें—के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।
सभी पात्र भारतीय नागरिक विशेष गहन पुनरीक्षण में अवश्य लें भाग, एसआईआर से तैयार मतदाता सूची परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में होगी संरक्षित
विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने की जानकारी हो तो फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज कराएं आपत्ति
पाकुड़। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को पाकुड़ जिले के पाकुड़ एवं लिट्टीपाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमावर्ती इलाकों में स्थित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर मतदाता सूची में दर्ज विवरणों एवं बीएलओ द्वारा किए जा रहे घर-घर सत्यापन के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देश दिया कि घर-घर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी गंभीरता एवं सावधानी से की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि यथासंभव एक परिवार के सभी मतदाता एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध हों तथा कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सत्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्धारित प्रक्रिया एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
श्री के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से तैयार मतदाता सूची को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाएगा। मतदाता सूची में दर्ज प्रमाणित एवं सही विवरण भविष्य में मतदाता तथा उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में उपयोगी होगा। इसलिए प्रत्येक मतदाता अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के विवरण की जांच अवश्य करें और किसी प्रकार के सुधार, नाम जोड़ने अथवा अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुरूप केवल भारतीय नागरिक ही निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए-2 तथा आम नागरिकों से अपील की कि यदि उनके संज्ञान में किसी विदेशी नागरिक द्वारा मतदाता सूची में शामिल होने का प्रयास करने अथवा ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी विदेशी नागरिक का नाम दर्ज होने का मामला आता है, तो निर्धारित फॉर्म-7 के माध्यम से अपनी आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं। प्राप्त आपत्ति पर संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों एवं तथ्यों की जांच करते हुए नियमानुसार आदेश पारित किया जाएगा।
श्री के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी नागरिक को मतदाता सूची में पंजीकरण कराने में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी परिवार में विवाह अथवा किसी अन्य कारण से कोई विदेशी नागरिक निवास कर रहा है, तो मतदाता के रूप में पंजीकरण की पात्रता के लिए उसे पहले विधि के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी होगी। भारतीय नागरिकता प्राप्त किए बिना मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए गलत घोषणा अथवा मिथ्या विवरण के आधार पर आवेदन करना कानून के तहत दंडनीय हो सकता है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मूल उद्देश्य शुद्ध, त्रुटिरहित एवं समावेशी मतदाता सूची तैयार करना है। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे और किसी भी अपात्र अथवा विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों, बीएलओ, राजनीतिक दलों एवं नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग की अपील की।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी मेघा भारद्वाज सहित लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ एईआरओ अतिरिक्त एईआरओ उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।








